राष्ट्रीय

लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप तय, अब सजा पर चलेगा ट्रायल…….।

ब्यूरों रिपोर्ट

नई दिल्ली

रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में आज दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि अब इस मामले में ट्रायल चलेगा और आरोपियों की संभावित सजा पर सुनवाई होगी।

कानूनी जानकारों के अनुसार, इस मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है। अदालत ने साफ किया है कि आरोप गंभीर हैं और सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को पूरा अवसर दिया जाएगा।

क्या है मामला?…….।

यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस सरकार में रेलमंत्री थे।
सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप-D की नौकरियों के बदले जमीनें ली गईं। आरोप है कि उम्मीदवारों या उनके परिजनों से रिश्वत के रूप में भूमि अपने या रिश्तेदारों के नाम करवाई गई।

इसके अलावा, लालू यादव पर 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और रेलवे के दो बड़े होटलों को अवैध रूप से कम दरों पर निजी कंपनी “सुजाता होटल्स” को देने के आरोप भी लगे हैं। बदले में, इन कंपनियों से भी भूमि सौदे किए जाने की बात जांच में सामने आई।

मामले की जांच और अदालत की प्रक्रिया…….।

2009: मामले का खुलासा हुआ।

2022: राजनीतिक विवादों के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई।

2023: सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की।

2024: आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।

2025: अदालत ने आज तीनों आरोपियों पर आरोप तय किए।

अब इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी और अदालत यह तय करेगी कि आरोपियों को सजा दी जाए या नहीं।

विलंबित न्याय पर सवाल………..।

यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति पर भी प्रश्न उठाता है। लगभग 16 साल बाद आरोप तय होना न्याय प्रणाली की जटिलता को उजागर करता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मुकदमा इसी रफ्तार से आगे बढ़ा, तो अंतिम निर्णय आने में और कई वर्ष लग सकते हैं।

जनता की प्रतिक्रिया……….।

देशभर में इस मामले को लेकर आम जनता के बीच चर्चा तेज है। कई लोग इसे न्यायपालिका और संविधान की जीत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई जरूरी है ताकि ऐसे उदाहरण दोहराए न जाएं।

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